FSSAI का फूल फॉर्म क्या होता है?
FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
FSSAI का गठन कब हुआ?
इसका का गठन भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत August 2011 में किया था।
FSSAI मुख्यालय: नई दिल्ली
FSSAI Chairperson : Rita Teaotia
FSSAI Chief Executive Officer : Arun Singhal
FSSAI लाइसेंस क्या है?
FSSAI लाइसेंस को 'फूड लाइसेंस' के नाम से भी जाना जाता है। यह लाइसेंस किसी भी फ़ूड रिलेटेड बिज़नेस को भारत में चलाने के लिए जरूरी है क्योंकि ये लाइसेंस प्रमाणित करता है कि आपका फ़ूड प्रोडक्ट जो आप बनाते है या बेचते है वो उन फ़ूड स्टैंडर्ड्स को सेटीसफ़ाई करता है जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गए है।
फूड लाइसेंस क्यों जरूरी है?
उत्पादन, शोधन, भंडारण या वितरण चरण में भाग लेने वाले किसी भी खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर के लिए ऑन-लाइन फूड लाइसेंस या FSSAI पंजीकरण की आवश्यकता होती है और उपज की शिपमेंट और बिक्री अनिवार्य है। यह लाइसेंस आपके व्यवसाय को किसी अन्य की तरह विस्तारित करने में मदद कर सकता है।
फूड लाइसेंस की लागत क्या है?
तीन साल के स्टेट लाइसेंस की फीस 5000 रुपये होगी, जो पहले 7500 रुपये तक थी। इसी तरह सेंट्रल लाइसेंस के लिए 10 से 20 हजार की जगह अधिकतम 12,000 रुपये ही चुकाना होगा।
फूड लाइसेंस कितने भागो में बंटा है?
1- साल में बारह लाख रुपए से नीचे का व्यापार करने वाली फर्म का फूड रजिस्ट्रेशन होता है |
2- इससे ऊपर का व्यापार करने वालों का लाइसेंस बनाया जाता है। यह ऑनलाइन प्रक्रिया है लेकिन अभी तक 15 दिन से तीस दिन में लाइसेंस तैयार होता है।
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