SEBI का फूल फॉर्म क्या होता है?
SEBI (Securities and Exchange Board of India) “भारतीय प्रतिभूति और विनयम बोर्ड”
SEBI भारतीय प्रतिभूति बाजार क्या है?
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI - Security Exchange Board Of India )- भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई।
SEBI का गठन कब हुआ?
इसका का गठन भारत सरकार ने 12 April 1992 में किया था।
SEBI मुख्यालय: मुंबई
SEBI Chairperson : अजय त्यागी
सेबी के संगठनात्मक संरचना क्या है?
सेबी का प्रबंधन छह सदस्यों द्वारा किया जाता है– एक अध्यक्ष ( केंद्र सरकार द्वारा नामित), दो सदस्य( केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारी), एक सदस्य( आरबीआई से) और बाकी के दो सदस्यों को केंद्र सरकार नामित करती है। सेबी का कार्यालय मुंबई में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में स्थित हैं।
सेबी में शिकायत कैसे करें?
निवेशकों की शिकायतें
शिकायत पंजीकरण
अनुस्मारक (रिमाइंडर) भेजें
शिकायत की स्थिति देखें
निःशुल्क निवेशक सहायता सेवा: 1800 266 7575.
सेबी का मुख्य उद्देश्य क्या है?
यह सिक्योरिटी बाजार में कुछ नियमों और विनियमों को लागू करता है, जिससे निवेशकों के हितों की रक्षा होता है। सेबी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय पूंजी बाजार एक व्यवस्थित तरीके से काम करे और निवेशकों या ट्रेडर को अपने निवेश के लिए पारदर्शी वातावरण प्रदान करे।
सेबी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?
इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। Notes: भारतीय प्रतिभूति और नियामक बोर्ड (SEBI) एक नियामक निकाय है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
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